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निर्गमन 22:5 - पवित्र बाइबिल CL Bible (BSI)

‘जब कोई व्यक्‍ति दूसरे व्यक्‍ति के खेत अथवा अंगूर-उद्यान को अपने पशुओं से चराएगा या वह अपने पशुओं को खुला छोड़ेगा कि वे दूसरे के खेत को चर जाएँ, तब वह अपने ही खेत और अंगूर-उद्यान की सर्वोत्तम उपज से उसकी क्षति-पूर्ति करेगा।

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पवित्र बाइबल

“यदि कोई व्यक्ति अपने खेत या अँगूर के बाग में आग लगाए और वह उस आग को फैलने दे और वह उसके पड़ोसी के खेत या अँगूर के बाग को जला दे तो वह अपने पड़ोसी की हानि की पूर्ति में देने के लिए अपनी सबसे अच्छी फसल का उपयोग करेगा।

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Hindi Holy Bible

यदि कोई अपने पशु से किसी का खेत वा दाख की बारी चराए, अर्थात अपने पशु को ऐसा छोड़ दे कि वह पराए खेत को चर ले, तो वह अपने खेत की और अपनी दाख की बारी की उत्तम से उत्तम उपज में से उस हानि को भर दे॥

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पवित्र बाइबिल OV (Re-edited) Bible (BSI)

“यदि कोई अपने पशु से किसी का खेत या दाख की बारी चराए, अर्थात् अपने पशु को ऐसा छोड़ दे कि वह पराए खेत को चर ले, तो वह अपने खेत की और अपनी दाख की बारी की उत्तम से उत्तम उपज में से उस हानि को भर दे।

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नवीन हिंदी बाइबल

“यदि कोई अपने पशु से किसी का खेत या दाख की बारी चरवाए, अर्थात् अपने पशु को ऐसा छोड़ दे कि वह किसी दूसरे का खेत चर ले, तो वह अपने खेत या अपनी दाख की बारी की सब से अच्छी उपज में से उस हानि को भर दे।

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सरल हिन्दी बाइबल

“यदि कोई व्यक्ति अपना पशु खुला छोड़ दे, और वह किसी का खेत अथवा दाख की बारी खा जाएं, तो वह अपने ही खेत तथा दाख की बारी में से सबसे अच्छा हिस्सा उन्हें दे.

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इंडियन रिवाइज्ड वर्जन (IRV) हिंदी - 2019

“यदि कोई अपने पशु से किसी का खेत या दाख की बारी चराए, अर्थात् अपने पशु को ऐसा छोड़ दे कि वह पराए खेत को चर ले, तो वह अपने खेत की और अपनी दाख की बारी की उत्तम से उत्तम उपज में से उस हानि को भर दे।

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निर्गमन 22:5
7 क्रॉस रेफरेंस  

उसको अपने परिश्रम के फल से हाथ धोना पड़ेगा; वह उसको भोग नहीं पाएगा; उसको अपने व्‍यापार के लाभ से आनन्‍द नहीं मिलेगा।


तब गड्ढे का स्‍वामी क्षतिपूर्ति करेगा। वह पशु के स्‍वामी को उसका मूल्‍य लौटाएगा, परन्‍तु लोथ पर उसका अधिकार होगा।


यदि उसके पास से निश्‍चय ही धरोहर रखे पशु की चोरी हो जाए तो उसे स्‍वामी की क्षति-पूर्ति करनी पड़ेगी।


‘यदि चोर सेंध लगाते हुए रात में पकड़ा जाए और उस पर ऐसा प्रहार हो कि उसकी मृत्‍यु हो जाए, तो उसकी हत्‍या का दोष नहीं लगेगा।


पर यदि प्रहार के समय सूर्य उदित हो चुका था तो उसकी हत्‍या का दोष लगेगा।


‘जब आग झाड़-फूस में लगकर ऐसी फैलती है कि पूलों के ढेर, खड़ी फसल अथवा खेत जलकर राख हो जाते हैं तब आग लगाने वाला व्यक्‍ति सम्‍पूर्ण क्षति-पूर्ति करेगा।


इसके अतिरिक्‍त आप हमें दूध और शहद की नदियों के देश में भी नहीं ले गए, और न हमें खेत और अंगूर-वाटिकाएँ प्रदान कीं कि हम उनपर अधिकार करें। अब क्‍या आप हम लोगों की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं? हम नहीं आएंगे!’