‘जब विश्वास-भंग का अपराध हो, चाहे वह बैल, गधे, भेड़, वस्त्र अथवा प्रत्येक खोई हुई वस्तु का दावा क्यों न हो, जिसके विषय में एक व्यक्ति कहता है; “यह मेरी है, ” तब ऐसे दोनों व्यक्तियों का मुकद्दमा परमेश्वर के सम्मुख लाया जाएगा। परमेश्वर जिसे अपराधी घोषित करेगा, वह अपने पड़ोसी को दुगुना वापस करेगा।
‘जब कोई व्यक्ति अपने पड़ोसी को रुपया अथवा अन्य वस्तुएँ रखने के लिए देता है, पर उसके घर से उसकी चोरी हो जाती है तब, यदि चोर पकड़ा जाए तो दुगुना वापस करेगा।
‘यदि कोई मनुष्य एक बैल अथवा एक भेड़ चुराकर उसे काटता अथवा बेचता है, तो वह एक बैल के बदले पांच बैल और एक भेड़ के बदले चार भेड़ देकर क्षति-पूर्ति करेगा। उसे उनको वापस करना पड़ेगा। यदि उसके पास वापस करने के लिए कुछ नहीं है तो उसे चोरी के अपराध में बेच दिया जाएगा।
उस महानगरी ने जैसा किया, तुम भी उसके साथ वैसा ही करो। उसके कुकर्मों का दुगुना बदला चुकाओ और उसने जो प्याला दूसरों के लिए भरा है, उस में उसके लिए दुगुना ढाल दो।
अत: उनके अधर्म और पाप का दो गुना दण्ड मैं उनको सौंप दूंगा। उन्होंने अपने देवी-देवताओं की घृणित लोथों से मेरे देश को भ्रष्ट कर दिया है। उन्होंने मेरे निजी भूमि-क्षेत्र को घृण्य मूर्तियों से भर दिया है।’
यरूशलेम के हृदय से बात करो, उसको बताओ कि उसके निष्कासन के दिन पूरे हो गए; उसके अधर्म का मूल्य चुका दिया गया; उसे मुझ-प्रभु के हाथ से अपने पापों का दुगना दण्ड प्राप्त हो चुका है।”
‘जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के खेत अथवा अंगूर-उद्यान को अपने पशुओं से चराएगा या वह अपने पशुओं को खुला छोड़ेगा कि वे दूसरे के खेत को चर जाएँ, तब वह अपने ही खेत और अंगूर-उद्यान की सर्वोत्तम उपज से उसकी क्षति-पूर्ति करेगा।
शमूएल ने कहा, ‘प्रभु तुम्हारा साक्षी है! आज प्रभु का अभिषिक्त राजा साक्षी है कि तुमने मेरे हाथ में कुछ भी नहीं पाया।’ उन्होंने कहा, ‘प्रभु साक्षी है!’
या जिस वस्तु के विषय में उसने झूठी शपथ खाई थी, इन सबको वह लौटाएगा। वह इनकी पूरी-पूरी क्षति-पूर्ति करेगा, और उसमें पांचवां भाग जोड़कर अपनी दोष-बलि के दिन उस व्यक्ति को देगा, जिसको वह देय है।