6 ‘जब आग झाड़-फूस में लगकर ऐसी फैलती है कि पूलों के ढेर, खड़ी फसल अथवा खेत जलकर राख हो जाते हैं तब आग लगाने वाला व्यक्ति सम्पूर्ण क्षति-पूर्ति करेगा।
6 “कोई व्यक्ति अपने खेत की झाड़ियों को जलाने के लिए आग लगाए। किन्तु यदि आग बढ़े और उसके पड़ोसी की फसल या पड़ोसी के खेत में उगे अन्न को जला दे तो आग लगाने वाला व्यक्ति जली हुई चीज़ों के बदले भुगतान करेगा।
6 “यदि कोई आग जलाए और आग फैलकर झाड़ियों में लग जाये और जमा किया हुआ अनाज, तथा पूरी उपज और खेत जलकर राख हो जाए, तो जिस व्यक्ति ने आग लगाई, वह खेत के नुकसान को चुकाए.
‘जब विश्वास-भंग का अपराध हो, चाहे वह बैल, गधे, भेड़, वस्त्र अथवा प्रत्येक खोई हुई वस्तु का दावा क्यों न हो, जिसके विषय में एक व्यक्ति कहता है; “यह मेरी है, ” तब ऐसे दोनों व्यक्तियों का मुकद्दमा परमेश्वर के सम्मुख लाया जाएगा। परमेश्वर जिसे अपराधी घोषित करेगा, वह अपने पड़ोसी को दुगुना वापस करेगा।
‘जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के खेत अथवा अंगूर-उद्यान को अपने पशुओं से चराएगा या वह अपने पशुओं को खुला छोड़ेगा कि वे दूसरे के खेत को चर जाएँ, तब वह अपने ही खेत और अंगूर-उद्यान की सर्वोत्तम उपज से उसकी क्षति-पूर्ति करेगा।
‘जब कोई व्यक्ति अपने पड़ोसी को रुपया अथवा अन्य वस्तुएँ रखने के लिए देता है, पर उसके घर से उसकी चोरी हो जाती है तब, यदि चोर पकड़ा जाए तो दुगुना वापस करेगा।