परन्तु यदि उसके पास इतनी पूँजी न हो कि उसे फिर अपनी कर सके, तो उसकी बेची हुई भूमि जुबली के वर्ष तक मोल लेनेवालों के हाथ में रहे; और जुबली के वर्ष में छूट जाए तब वह मनुष्य अपनी निज भूमि का फिर अधिकारी हो जाए।
लैव्यव्यवस्था 25:30 - इंडियन रिवाइज्ड वर्जन (IRV) हिंदी - 2019 परन्तु यदि वह वर्ष भर में न छुड़ाए, तो वह घर जो शहरपनाह वाले नगर में हो मोल लेनेवाले का बना रहे, और पीढ़ी-पीढ़ी में उसी में वंश का बना रहे; और जुबली के वर्ष में भी न छूटे। पवित्र बाइबल किन्तु यदि घर का स्वामी एक पूरा वर्ष बीतने के पहले अपना घर वापस नहीं खरीदता तो नगर परकोटे भीतरका घर जो व्याक्ति खीदता है उसका और इसके वंशजों का हो जाता है। जुबली के समय प्रधम गृह स्वामी को वापस नहीं होगा। Hindi Holy Bible परन्तु यदि वह वर्ष भर में न छुड़ाए, तो वह घर जो शहरपनाह वाले नगर में हो मोल लेने वाले का बना रहे, और पीढ़ी-पीढ़ी में उसी मे वंश का बना रहे; और जुबली के वर्ष में भी न छूटे। पवित्र बाइबिल CL Bible (BSI) यदि मकान पूरे एक वर्ष तक मूल्य देकर मुक्त नहीं किया जाएगा, तो परकोटावाले नगर का निवास-योग्य मकान पीढ़ी से पीढ़ी तक उस मनुष्य के स्थायी अधिकार में हो जाएगा, जिसने उसको खरीदा था- वह जुबली वर्ष में भी मुक्त नहीं किया जाएगा। पवित्र बाइबिल OV (Re-edited) Bible (BSI) परन्तु यदि वह वर्ष भर में न छुड़ाए, तो वह घर जो शहरपनाहवाले नगर में हो मोल लेनेवाले का बना रहे, और पीढ़ी–पीढ़ी में उसी के वंश का बना रहे; और जुबली* के वर्ष में भी न छूटे। नवीन हिंदी बाइबल परंतु यदि उसे एक वर्ष के भीतर न छुड़ाया जाए, तो शहरपनाहवाले नगर में वह घर पीढ़ी-पीढ़ी तक खरीदनेवाले का बना रहे, और जुबली के वर्ष में भी वह न छूटे। सरल हिन्दी बाइबल किंतु यदि पूरे एक वर्ष की अवधि में इसको नहीं खरीदा गया, तब उस शहरपनाह वाले नगर में उस घर का अधिकार स्थायी रूप से उसके खरीददार और उसकी आनेवाली सभी पीढ़ियों का हो जाएगा; यह घर योवेल वर्ष में छुड़ाया नहीं जाएगा. |
परन्तु यदि उसके पास इतनी पूँजी न हो कि उसे फिर अपनी कर सके, तो उसकी बेची हुई भूमि जुबली के वर्ष तक मोल लेनेवालों के हाथ में रहे; और जुबली के वर्ष में छूट जाए तब वह मनुष्य अपनी निज भूमि का फिर अधिकारी हो जाए।
“फिर यदि कोई मनुष्य शहरपनाह वाले नगर में बसने का घर बेचे, तो वह बेचने के बाद वर्ष भर के अन्दर उसे छुड़ा सकेगा, अर्थात् पूरे वर्ष भर उस मनुष्य को छुड़ाने का अधिकार रहेगा।
परन्तु बिना शहरपनाह के गाँवों के घर तो देश के खेतों के समान गिने जाएँ; उनका छुड़ाना भी हो सकेगा, और वे जुबली के वर्ष में छूट जाएँ।