“यदि किसी का बैल किसी दूसरे व्यक्ति के बैल को मार डाले तो वे दोनों उस जीवित बैल को बेच दें। दोनों व्यक्ति बेचने से प्राप्त आधा—आधा धन और मरे बैल का आधा—आधा भाग ले लें।
“यदि कोई व्यक्ति अपने पड़ोसी से किसी जानवर को उधार ले तो उसके लिए वह व्यक्ति ही उत्तरदायी है। यदि उस जानवर को चोट पहुँचे या वह मर जाए तो पड़ोसी मालिक को उस जानवर के लिए भुगतान करे। पड़ोसी इसलिए उत्तरदायी है क्योंकि उसका मालिक स्वयं वहाँ नहीं था।
“कोई व्यक्ति अपने खेत की झाड़ियों को जलाने के लिए आग लगाए। किन्तु यदि आग बढ़े और उसके पड़ोसी की फसल या पड़ोसी के खेत में उगे अन्न को जला दे तो आग लगाने वाला व्यक्ति जली हुई चीज़ों के बदले भुगतान करेगा।
वह उस गिरवीं की चीज़ को लौटा सकता है जिसे उसने ऋण में मुद्रा देते समय रखा था। वह उन चीज़ों के लिये भुगतान कर सकता है जिन्हें उसने चुराया था। वह उन नियमों का पालन कर सकता है जो जीवन देते हैं। वह बुरे काम करना छोड़ देता है। तब वह व्यक्ति निश्चय ही जीवित रहेगा। वह मरेगा नहीं।