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احبار 5:15 - किताबे-मुक़द्दस

15 “अगर किसी ने बेईमानी करके ग़ैरइरादी तौर पर रब की मख़सूस और मुक़द्दस चीज़ों के सिलसिले में गुनाह किया हो, ऐसा शख़्स क़ुसूर की क़ुरबानी के तौर पर रब को बेऐब और क़ीमत के लिहाज़ से मुनासिब मेंढा या बकरा पेश करे। उस की क़ीमत मक़दिस की शरह के मुताबिक़ मुक़र्रर की जाए।

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اُردو ہم عصر ترجُمہ

15 ”جَب کویٔی اِنسان یَاہوِہ کی پاک چیزوں میں سے کسی چیز کی بےحُرمتی کرکے غَیر اِرادی طور پر خطا کرے تو وہ بطور سزا گلّہ میں سے ایک بے عیب مینڈھا یَاہوِہ کے حُضُور گُناہ کی قُربانی کے طور پر لایٔے جِس کی مُناسب قیمت چاندی میں پاک مَقدِس کی ثاقل کے مُطابق ہو۔ یہ خطا کی قُربانی ہے۔

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کِتابِ مُقادّس

15 اگر خُداوند کی پاک چِیزوں میں کِسی سے تقصِیر ہو اور وہ نادانِستہ خطا کرے تو وہ اپنے جُرم کی قُربانی کے طَور پر ریوڑ میں سے بے عَیب مینڈھا خُداوند کے حضُور چڑھائے۔ جُرم کی قُربانی کے لِئے اُس کی قیمت مَقدِس کی مِثقال کے حساب سے چاندی کی اُتنی ہی مِثقالیں ہوں جِتنی تُو مُقرّر کر دے۔

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ہولی بائبل کا اردو جیو ورژن

15 ”اگر کسی نے بےایمانی کر کے غیرارادی طور پر رب کی مخصوص اور مُقدّس چیزوں کے سلسلے میں گناہ کیا ہو، ایسا شخص قصور کی قربانی کے طور پر رب کو بےعیب اور قیمت کے لحاظ سے مناسب مینڈھا یا بکرا پیش کرے۔ اُس کی قیمت مقدِس کی شرح کے مطابق مقرر کی جائے۔

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احبار 5:15
33 حوالہ جات  

जिस जिसका शुमार किया गया हो वह चाँदी के आधे सिक्के के बराबर रक़म उठानेवाली क़ुरबानी के तौर पर दे। सिक्के का वज़न मक़दिस के सिक्कों के बराबर हो। यानी चाँदी के सिक्के का वज़न 11 ग्राम हो, इसलिए छः ग्राम चाँदी देनी है।


“इसराईलियों को बताना कि जो भी ग़ैरइरादी तौर पर गुनाह करके रब के किसी हुक्म को तोड़े वह यह करे :


इमामों के ख़ानदानों में से तमाम मर्द उसे खा सकते हैं। लेकिन उसे मुक़द्दस जगह पर खाया जाए। यह निहायत मुक़द्दस है।


क़ुसूर की क़ुरबानी जो निहायत मुक़द्दस है उसके बारे में हिदायात यह हैं :


क़ुसूर की क़ुरबानी के तौर पर वह एक बेऐब और क़ीमत के लिहाज़ से मुनासिब मेंढा इमाम के पास ले आए और रब को पेश करे। उस की क़ीमत मक़दिस की शरह के मुताबिक़ मुक़र्रर की जाए।


लेकिन जो चीज़ें रब के लिए मख़सूसो-मुक़द्दस हैं या जो तूने मन्नत मानकर उसके लिए मख़सूस की हैं लाज़िम है कि तू उन्हें उस जगह ले जाए जिसे रब मक़दिस के लिए चुनेगा।


लेकिन अगर वह शख़्स जिसका क़ुसूर किया गया था मर चुका हो और उसका कोई वारिस न हो जो यह मुआवज़ा वसूल कर सके तो फिर उसे रब को देना है। इमाम को यह मुआवज़ा उस मेंढे के अलावा मिलेगा जो क़ुसूरवार अपने कफ़्फ़ारा के लिए देगा।


वह क़ुसूर की क़ुरबानी के तौर पर इमाम के पास एक बेऐब और क़ीमत के लिहाज़ से मुनासिब मेंढा ले आए। उस की क़ीमत मक़दिस की शरह के मुताबिक़ मुक़र्रर की जाए। फिर इमाम यह क़ुरबानी उस गुनाह के लिए चढ़ाए जो क़ुसूरवार शख़्स ने ग़ैरइरादी तौर पर किया है। यों उसे मुआफ़ी मिल जाएगी।


जितना नुक़सान मक़दिस को हुआ है उतना ही वह दे। इसके अलावा वह मज़ीद 20 फ़ीसद अदा करे। वह उसे इमाम को दे दे और इमाम जानवर को क़ुसूर की क़ुरबानी के तौर पर पेश करके उसका कफ़्फ़ारा दे। यों उसे मुआफ़ी मिल जाएगी।


रब ने मूसा से कहा,


रब ने मूसा से कहा,


अगर जमात इस बात से नावाक़िफ़ थी और ग़ैरइरादी तौर पर उससे ग़लती हुई तो फिर पूरी जमात एक जवान बैल भस्म होनेवाली क़ुरबानी के तौर पर पेश करे। साथ ही वह मुक़र्ररा ग़ल्ला और मै की नज़रें भी पेश करे। इसकी ख़ुशबू रब को पसंद होगी। इसके अलावा जमात गुनाह की क़ुरबानी के लिए एक बकरा पेश करे।


पुजारियों और रम्मालों ने जवाब दिया, “अगर आप उसे वापस भेजें तो वैसे मत भेजना बल्कि क़ुसूर की क़ुरबानी साथ भेजना। तब आपको शफ़ा मिलेगी, और आप जान लेंगे कि वह आपको सज़ा देने से क्यों नहीं बाज़ आया।”


महज़ वह पैसे जो क़ुसूर और गुनाह की क़ुरबानियों के लिए मिलते थे रब के घर की मरम्मत के लिए इस्तेमाल न हुए। वह इमामों का हिस्सा रहे।


अगर वह अपने गाय-बैलों में से भस्म होनेवाली क़ुरबानी चढ़ाना चाहे तो वह बेऐब बैल चुनकर उसे मुलाक़ात के ख़ैमे के दरवाज़े पर पेश करे ताकि रब उसे क़बूल करे।


अगर भस्म होनेवाली क़ुरबानी भेड़-बकरियों में से चुनी जाए तो वह बेऐब नर हो।


भेड़ का एक नर बच्चा और 300 मिलीलिटर तेल क़ुसूर की क़ुरबानी के लिए है। इमाम उन्हें हिलानेवाली क़ुरबानी के तौर पर रब के सामने हिलाए।


उस आदमी के लिए जिसकी उम्र 20 और 60 साल के दरमियान है चाँदी के 50 सिक्के,


बरामदे में चार मेज़ें थीं, कमरे के दोनों तरफ़ दो दो मेज़ें। इन मेज़ों पर उन जानवरों को ज़बह किया जाता था जो भस्म होनेवाली क़ुरबानियों, गुनाह की क़ुरबानियों और क़ुसूर की क़ुरबानियों के लिए मख़सूस थे।


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