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احبار 22:10 - किताबे-मुक़द्दस

10 सिर्फ़ इमाम के ख़ानदान के अफ़राद मुक़द्दस क़ुरबानियों में से खा सकते हैं। ग़ैरशहरी या मज़दूर को इजाज़त नहीं है।

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اُردو ہم عصر ترجُمہ

10 ” ’اَور کاہِنؔ کے خاندان سے باہر کا کویٔی بھی شخص اُس مُقدّس قُربانی کو نہ کھائے اَور نہ ہی کاہِنؔ کا مہمان یا اُس کا کویٔی مزدُور اُسے کھائے۔

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کِتابِ مُقادّس

10 کوئی اجنبی پاک چِیز کو نہ کھانے پائے خواہ وہ کاہِن ہی کے ہاں ٹھہرا ہو یا اُس کا نوکر ہو تَو بھی وہ کوئی پاک چِیز نہ کھائے۔

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ہولی بائبل کا اردو جیو ورژن

10 صرف امام کے خاندان کے افراد مُقدّس قربانیوں میں سے کھا سکتے ہیں۔ غیرشہری یا مزدور کو اجازت نہیں ہے۔

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احبار 22:10
11 حوالہ جات  

वह अल्लाह के घर में दाख़िल हुआ और अपने साथियों समेत रब के लिए मख़सूसशुदा रोटियाँ खाईं, अगरचे उन्हें इसकी इजाज़त नहीं थी बल्कि सिर्फ़ इमामों को?


फिर इमाम ने दाऊद को मख़सूसशुदा रोटियाँ दीं यानी वह रोटियाँ जो मुलाक़ात के ख़ैमे में रब के हुज़ूर रखी जाती थीं और उसी दिन ताज़ा रोटियों से तबदील हुई थीं।


वह यह चीज़ें खाएँ जिनसे उन्हें गुनाहों का कफ़्फ़ारा और इमाम का ओहदा मिला है। लेकिन कोई और यह न खाए, क्योंकि यह मख़सूसो-मुक़द्दस हैं।


लेकिन ग़ैरशहरी या मज़दूर को फ़सह का खाना खाने की इजाज़त नहीं है।


लेकिन हो सकता है कि वह बेवा या तलाक़याफ़्ता हो और उसके बच्चे न हों। जब वह अपने बाप के घर लौटकर वहाँ ऐसे रहेगी जैसे अपनी जवानी में तो वह अपने बाप के उस खाने में से खा सकती है जो क़ुरबानियों में से बाप का हिस्सा है। लेकिन जो इमाम के ख़ानदान का फ़रद नहीं है उसे खाने की इजाज़त नहीं है।


लेकिन सिर्फ़ हारून और उसके बेटों को इमाम की हैसियत हासिल है। जो भी बाक़ियों में से उनकी ज़िम्मादारियाँ उठाने की कोशिश करेगा उसे सज़ाए-मौत दी जाएगी।”


रब ने मूसा और हारून से कहा, “फ़सह की ईद के यह उसूल हैं : किसी भी परदेसी को फ़सह की ईद का खाना खाने की इजाज़त नहीं है।


उसे अल्लाह की मुक़द्दस बल्कि मुक़द्दसतरीन क़ुरबानियों में से भी इमामों का हिस्सा खाने की इजाज़त है।


उस वक़्त साऊल के चरवाहों का अदोमी इंचार्ज दोएग वहाँ था। वह किसी मजबूरी के बाइस रब के हुज़ूर ठहरा हुआ था। उस की मौजूदगी में


यहूदाह के गवर्नर ने हुक्म दिया कि इन तीन ख़ानदानों के इमाम फ़िलहाल क़ुरबानियों का वह हिस्सा खाने में शरीक न हों जो इमामों के लिए मुक़र्रर है। जब दुबारा इमामे-आज़म मुक़र्रर किया जाए तो वही ऊरीम और तुम्मीम नामी क़ुरा डालकर मामला हल करे।


तुम ख़ुद मेरे मक़दिस में ख़िदमत नहीं करना चाहते थे बल्कि तुमने परदेसियों को यह ज़िम्मादारी दी थी कि वह तुम्हारी जगह यह ख़िदमत अंजाम दें।


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