6 हो सकता है कि किसी ने आग जलाई हो और वह काँटेदार झाड़ियों के ज़रीए पड़ोसी के खेत तक फैलकर उसके अनाज के पूलों को, उस की पकी हुई फ़सल को या खेत की किसी और पैदावार को बरबाद कर दे। ऐसी सूरत में जिसने आग जलाई हो उसे उस की पूरी क़ीमत अदा करनी है।
6 ”اگر آگ بھڑک اُٹھے اَور کانٹے دار جھاڑیوں میں اَیسی پھیل جائے کہ اُس سے اناج کے پُولے یا کھڑی فصل یا سارا کھیت جَل جائے تو وہ جِس نے آگ جَلائی ہو ضروُر مُعاوضہ اَدا کرے۔
6 ہو سکتا ہے کہ کسی نے آگ جلائی ہو اور وہ کانٹےدار جھاڑیوں کے ذریعے پڑوسی کے کھیت تک پھیل کر اُس کے اناج کے پُولوں کو، اُس کی پکی ہوئی فصل کو یا کھیت کی کسی اَور پیداوار کو برباد کر دے۔ ایسی صورت میں جس نے آگ جلائی ہو اُسے اُس کی پوری قیمت ادا کرنی ہے۔
हो सकता है कि दो लोगों का आपस में झगड़ा हो, और दोनों किसी चीज़ के बारे में दावा करते हों कि यह मेरी है। अगर कोई क़ीमती चीज़ हो मसलन बैल, गधा, भेड़, बकरी, कपड़े या कोई खोई हुई चीज़ तो मामला अल्लाह के हुज़ूर लाया जाए। जिसे अल्लाह क़ुसूरवार क़रार दे उसे दूसरे को ज़ेरे-बहस चीज़ की दुगनी क़ीमत अदा करनी है।
हो सकता है कि कोई अपने मवेशी को अपने खेत या अंगूर के बाग़ में छोड़कर चरने दे और होते होते वह किसी दूसरे के खेत या अंगूर के बाग़ में जाकर चरने लगे। ऐसी सूरत में लाज़िम है कि मवेशी का मालिक नुक़सान के एवज़ अपने अंगूर के बाग़ और खेत की बेहतरीन पैदावार में से दे।
हो सकता है कि किसी ने कुछ पैसे या कोई और माल अपने किसी वाक़िफ़कार के सुपुर्द कर दिया हो ताकि वह उसे महफ़ूज़ रखे। अगर यह चीज़ें उसके घर से चोरी हो जाएँ और बाद में चोर को पकड़ा जाए तो चोर को उस की दुगनी क़ीमत अदा करनी पड़ेगी।