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خروج 22:14 - किताबे-मुक़द्दस

14 हो सकता है कि कोई अपने वाक़िफ़कार से इजाज़त लेकर उसका जानवर इस्तेमाल करे। अगर जानवर को मालिक की ग़ैरमौजूदगी में चोट लगे या वह मर जाए तो उस शख़्स को जिसके पास जानवर उस वक़्त था उसका मुआवज़ा देना पड़ेगा।

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اُردو ہم عصر ترجُمہ

14 ”اگر کویٔی اِنسان اَپنے پڑوسی سے کویٔی جانور اُدھار لے اَور وہ مالک کی غَیر مَوجُودگی میں زخمی ہو جائے یا مَر جائے تو وہ ضروُر اُس کا مُعاوضہ اَدا کرے۔

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کِتابِ مُقادّس

14 اگر کوئی شخص اپنے ہمسایہ سے کوئی جانور عارِیّت لے اور وہ زخمی ہو جائے یا مَر جائے اور مالِک وہاں مَوجُود نہ ہو تو وہ ضرُور اُس کا مُعاوضہ دے۔

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ہولی بائبل کا اردو جیو ورژن

14 ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے واقف کار سے اجازت لے کر اُس کا جانور استعمال کرے۔ اگر جانور کو مالک کی غیرموجودگی میں چوٹ لگے یا وہ مر جائے تو اُس شخص کو جس کے پاس جانور اُس وقت تھا اُس کا معاوضہ دینا پڑے گا۔

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خروج 22:14
11 حوالہ جات  

उस वक़्त जिसने भी किसी इसराईली भाई को क़र्ज़ दिया है वह उसे मनसूख़ करे। वह अपने पड़ोसी या भाई को पैसे वापस करने पर मजबूर न करे, क्योंकि रब की ताज़ीम में क़र्ज़ मुआफ़ करने के साल का एलान किया गया है।


जिसने किसी के जानवर को मार डाला है वह उसका मुआवज़ा दे। जान के बदले जान दी जाए।


ऐसी सूरत में हौज़ का मालिक मुरदा जानवर के लिए पैसे दे। वह जानवर के मालिक को उस की पूरी क़ीमत अदा करे और मुरदा जानवर ख़ुद ले ले।


नहीं, अपने दुश्मनों से मुहब्बत करो और उन्हीं से भलाई करो। उन्हें उधार दो जिनके बारे में तुम्हें वापस मिलने की उम्मीद नहीं है। फिर तुमको बड़ा अज्र मिलेगा और तुम अल्लाह तआला के फ़रज़ंद साबित होगे, क्योंकि वह भी नाशुक्रों और बुरे लोगों पर नेकी का इज़हार करता है।


यह मामला यों हल किया जाए कि जिसके सुपुर्द जानवर किया गया था वह रब के हुज़ूर क़सम खाकर कहे कि मैंने अपने वाक़िफ़कार के जानवर के लालच में यह काम नहीं किया। जानवर के मालिक को यह क़बूल करना पड़ेगा, और दूसरे को इसके बदले कुछ नहीं देना होगा।


जो तुझसे कुछ माँगे उसे दे देना और जो तुझसे क़र्ज़ लेना चाहे उससे इनकार न करना।


बेदीन क़र्ज़ लेता और उसे नहीं उतारता, लेकिन रास्तबाज़ मेहरबान है और फ़ैयाज़ी से देता है।


कुछ और बोले, “हमें अपने खेतों और अंगूर के बाग़ों पर बादशाह का टैक्स अदा करने के लिए उधार लेना पड़ा।


अगर किसी जंगली जानवर ने उसे फाड़ डाला हो तो वह सबूत के तौर पर फाड़ी हुई लाश को ले आए। फिर उसे उस की क़ीमत अदा नहीं करनी पड़ेगी।


लेकिन अगर जानवर का मालिक उस वक़्त साथ था तो दूसरे को मुआवज़ा देने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर उसने जानवर को किराए पर लिया हो तो उसका नुक़सान किराए से पूरा हो जाएगा।


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