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خروج 12:48 - किताबे-मुक़द्दस

48 अगर कोई परदेसी तुम्हारे साथ रहता है जो फ़सह की ईद में शिरकत करना चाहे तो लाज़िम है कि पहले उसके घराने के हर मर्द का ख़तना किया जाए। तब वह इसराईली की तरह खाने में शरीक हो सकता है। लेकिन जिसका ख़तना न हुआ उसे फ़सह का खाना खाने की इजाज़त नहीं है।

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اُردو ہم عصر ترجُمہ

48 ”اَور اگر کویٔی پردیسی جو تمہارے درمیان رہتاہے یَاہوِہ کی فسح منانا چاہتاہے تو وہ اَپنے گھر کے تمام مَردوں کا ختنہ کرائے۔ تَب ہی وہ مُلک اِسرائیل کے ایک باشِندے کی طرح حِصّہ لے سَکتا ہے۔ لیکن کویٔی نامختون مَرد اُسے کھانے نہ پایٔے۔

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کِتابِ مُقادّس

48 اور اگر کوئی اجنبی تیرے ساتھ مُقیم ہو اور خُداوند کی فَسح کو ماننا چاہتا ہو تو اُس کے ہاں کے سب مَرد اپنا خَتنہ کرائیں۔ تب وہ پاس آ کر فَسح کرے۔ یُوں وہ اَیسا سمجھا جائے گا گویا اُسی مُلک کی اُس کی پَیدایش ہے پر کوئی نامختُون آدمی اُسے کھانے نہ پائے۔

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ہولی بائبل کا اردو جیو ورژن

48 اگر کوئی پردیسی تمہارے ساتھ رہتا ہے جو فسح کی عید میں شرکت کرنا چاہے تو لازم ہے کہ پہلے اُس کے گھرانے کے ہر مرد کا ختنہ کیا جائے۔ تب وہ اسرائیلی کی طرح کھانے میں شریک ہو سکتا ہے۔ لیکن جس کا ختنہ نہ ہوا اُسے فسح کا کھانا کھانے کی اجازت نہیں ہے۔

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خروج 12:48
12 حوالہ جات  

अगर कोई परदेसी तुम्हारे दरमियान रहते हुए रब के सामने ईदे-फ़सह मनाना चाहे तो उसे इजाज़त है। शर्त यह है कि वह पूरे फ़रायज़ अदा करे। परदेसी और देसी के लिए ईदे-फ़सह मनाने के फ़रायज़ एक जैसे हैं।”


जहाँ यह काम हो रहा है वहाँ लोगों में कोई फ़रक़ नहीं है, ख़ाह कोई ग़ैरयहूदी हो या यहूदी, मख़तून हो या नामख़तून, ग़ैरयूनानी हो या स्कूती, ग़ुलाम हो या आज़ाद। कोई फ़रक़ नहीं पड़ता, सिर्फ़ मसीह ही सब कुछ और सबमें है।


अब न यहूदी रहा न ग़ैरयहूदी, न ग़ुलाम रहा न आज़ाद, न मर्द रहा न औरत। मसीह ईसा में आप सबके सब एक हैं।


यह तुम्हारी मौरूसी ज़मीन होगी। जब तुम क़ुरा डालकर उसे आपस में तक़सीम करो तो उन ग़ैरमुल्कियों को भी ज़मीन मिलनी है जो तुम्हारे दरमियान रहते और जिनके बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं। तुम्हारा उनके साथ वैसा सुलूक हो जैसा इसराईलियों के साथ। क़ुरा डालते वक़्त उन्हें इसराईली क़बीलों के साथ ज़मीन मिलनी है।


रब ने मूसा और हारून से कहा, “फ़सह की ईद के यह उसूल हैं : किसी भी परदेसी को फ़सह की ईद का खाना खाने की इजाज़त नहीं है।


सात दिन तक तुम्हारे घरों में ख़मीर न पाया जाए। जो भी इस दौरान ख़मीर खाए उसे इसराईल की जमात में से मिटाया जाए, ख़ाह वह इसराईली शहरी हो या अजनबी।


इसलिए रब क़ादिरे-मुतलक़ फ़रमाता है कि आइंदा जो भी ग़ैरमुल्की अंदरूनी और बैरूनी तौर पर नामख़तून है उसे मेरे मक़दिस में दाख़िल होने की इजाज़त नहीं। इसमें वह अजनबी भी शामिल हैं जो इसराईलियों के दरमियान रहते हैं।


लाज़िम है कि तू और तेरी औलाद नसल-दर-नसल अपने हर एक बेटे का आठवें दिन ख़तना करवाएँ। यह उसूल उस पर भी लागू है जो तेरे घर में रहता है लेकिन तुझसे रिश्ता नहीं रखता, चाहे वह घर में पैदा हुआ हो या किसी अजनबी से ख़रीदा गया हो।


अपना ख़तना कराओ। यह हमारे आपस के अहद का ज़ाहिरी निशान होगा।


उसके अंजाम पर ध्यान दो जो ऐसा नहीं करेगा, ख़ाह वह इसराईली या इसराईल में रहनेवाला परदेसी हो। अगर वह मुझसे दूर होकर अपने बुतों से लिपट जाए और वह चीज़ें अपने सामने रखे जो ठोकर और गुनाह का बाइस हैं तो जब वह नबी की मारिफ़त मुझसे मालूमात हासिल करने की कोशिश करेगा तो मैं, रब उसे मुनासिब जवाब दूँगा।


उसके साथ ऐसा सुलूक कर जैसा अपने हमवतनों के साथ करता है। जिस तरह तू अपने आपसे मुहब्बत रखता है उसी तरह उससे भी मुहब्बत रखना। याद रहे कि तुम ख़ुद मिसर में परदेसी थे। मैं रब तुम्हारा ख़ुदा हूँ।


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