12 वह उस किसी भी व्यक्ति से सुरक्षित रहेगा जो मृतक व्यक्ति के परिवार का हो और उसे पकड़ना चाहता हो। वह तब तक सुरक्षित रहेगा जब तक न्यायालय में उनके बारे में निर्णय नहीं हो जाता।
12 ये नगर प्रतिशोधी से बचने के लिए तुम्हारे शरण-स्थल होंगे कि जब तक हत्यारा न्याय के लिए इस्राएली मंडली के सम्मुख खड़ा नहीं होता तब तक उसका वध नहीं होगा।
किन्तु यदि नगर बहुत दूर होगा तो वह काफी तेज भाग नहीं सकेगा। मारे गए व्यक्ति का कोई सम्बन्धी उसका पीछा कर सकता है और नगर में उसके पहुँचने से पहले ही उसे पकड़ सकता है। सम्बन्धी बहुत क्रोधित हो सकता है और उस व्यक्ति की हत्या कर सकता है। किन्तु उस व्यक्ति को प्राण—दण्ड उचित नहीं है। वह उस व्यक्ति से घृणा नहीं करता था जो उसके हाथों मारा गया।
कोई इस्राएली व्यक्ति या उनके बीच रहने वाला कोई भी विदेशी, यदि किसी को मार डालता है, किन्तु यह संयोगवश हो जाता है, तो वह उन सुरक्षा नगरों में से किसी एक में सुरक्षा के लिये भागकर जा सकता था। तब वह व्यक्ति वहाँ सुरक्षित हो सकता था और पीछा करने वाले किसी के द्वारा नही मारा जा सकता था। उस नगर में उस व्यक्ति के मुकदमे का निबटारा उस नगर के न्यायालय द्वारा होगा।
अब सारा परिवार मेरे विरुद्ध है। वे मुझसे कहते थे, ‘उस पुत्र को लाओ जिसने अपने भाई को मार डाला। तब हम उसे मार डालेंगे, क्योंकि उसने अपने भाई को मार डाला था।’ इस प्रकार उसके उत्तराधिकारी से छुटकारा मिल सकता है। मेरा पुत्र अग्नि की आखिरी चिन्गारी की तरह होगा, और वह अन्तिम चिनगारी जलेगी और बुझ जाएगी। तब मेरे मृत पति का नाम और उसकी सम्पत्ति इस धरती से मिट जायेगी।”
“जो व्यक्ति किसी को मारता है और सुरक्षा के लिए इन तीन नगरों में से कहीं भागकर पहुँचता है उस व्यक्ति के लिए नियम यह हैः यह व्यक्ति वही हो जो संयोगवश किसी व्यक्ति को मार डाले। यह वही व्यक्ति हो जो मारे गए व्यक्ति से घृणा न करता हो।
“मैंने मूसा का उपयोग तुम लोगों को आदेश देने के लिये किया। मूसा ने तुम लोगों से सुरक्षा के विशेष नगर बनाने के लिये कहा था। सो सुरक्षा के लिये उन नगरों का चुनाव करो।