निर्गमन 21 - नवीन हिंदी बाइबल1 “फिर जो नियम तुझे उन्हें बताने हैं वे ये हैं : दासों से संबंधित नियम 2 “जब तुम कोई इब्री दास खरीदो, तो वह छः वर्ष तक सेवा करे, और सातवें वर्ष बिना कुछ चुकाए स्वतंत्र होकर चला जाए। 3 यदि वह अकेला आया हो, तो अकेला ही चला जाए; और यदि वह पत्नी के साथ आया हो, तो उसकी पत्नी भी उसके साथ चली जाए। 4 यदि उसके स्वामी ने उसे पत्नी दी हो और उससे उसके बेटे और बेटियाँ उत्पन्न हुई हों, तो वह स्त्री और बच्चे उसके स्वामी के ही रहें, और वह अकेला चला जाए। 5 परंतु यदि वह दास साफ़-साफ़ कहे, ‘मैं अपने स्वामी, अपनी पत्नी, और अपने बच्चों से प्रेम करता हूँ; इसलिए मैं स्वतंत्र होकर नहीं जाऊँगा;’ 6 तो उसका स्वामी उसे परमेश्वर के पास ले चले, फिर उसे किवाड़ या चौखट के पास ले जाकर उसके कान में सुतारी से छेद करे; तब वह सदा उसकी सेवा करता रहे। 7 “यदि कोई अपनी बेटी को दासी होने के लिए बेच दे, तो वह दासों के समान स्वतंत्र होकर नहीं जा सकती। 8 यदि वह अपने स्वामी को, जिसने उसे अपने लिए रख लिया हो, प्रसन्न न कर सके तो वह उसे दाम देकर छुड़ाई जाने दे; उसके साथ संबंध तोड़ने के बाद उसके पास उसे विदेशी लोगों के हाथ बेचने का अधिकार न होगा। 9 यदि उसने उसे अपने बेटे के लिए चुन लिया हो, तो वह उससे बेटी जैसा व्यवहार करे। 10 यदि वह अपने लिए दूसरी स्त्री रख ले, फिर भी वह उसके भोजन, वस्त्र, और वैवाहिक संगति में कमी न करे; 11 और यदि वह इन तीन बातों को पूरा न करे, तो वह स्त्री बिना दाम चुकाए ही चली जाए। हिंसक कार्यों से संबंधित नियम 12 “जो किसी व्यक्ति को ऐसे मारे कि वह मर जाए, तो वह भी निश्चय मार डाला जाए। 13 यदि उसने जानबूझकर ऐसा न किया हो, और परमेश्वर की इच्छा से ही वह उसके हाथ में पड़ जाए, तो मैं तुम्हारे लिए एक स्थान ठहराऊँगा जहाँ वह भाग जाए। 14 परंतु यदि कोई किसी को मार डालने के इरादे से उस पर छल से आक्रमण करे, तो उसे मार डालने के लिए मेरी वेदी के पास से ले जाना। 15 “जो अपने पिता या अपनी माता को मारे-पीटे, वह निश्चय मार डाला जाए। 16 “जो किसी मनुष्य का अपहरण करे, उसे निश्चय मार डाला जाए; फिर चाहे उसने उसे बेच डाला हो, या फिर वह उसी के अधिकार में पाया जाए। 17 “जो अपने पिता या अपनी माता को शाप दे, वह भी निश्चय मार डाला जाए। 18 “यदि लोग झगड़ा कर रहे हों, और एक व्यक्ति दूसरे को पत्थर या मुक्के से ऐसा मारे कि वह मरे तो नहीं परंतु बिस्तर पर पड़ जाए, 19 तो जब वह उठकर लाठी के सहारे बाहर चलने-फिरने लगे, तो मारनेवाला व्यक्ति निर्दोष ठहरे; वह केवल उसके पड़े रहने के समय की क्षतिपूर्ति कर दे, और उसका पूरा इलाज कराए। 20 “यदि कोई अपने दास या दासी को लाठी से ऐसा मारे कि वह उसके सामने मर जाए, तो उसे निश्चय दंड दिया जाए। 21 परंतु यदि वह एक या दो दिन जीवित रहे, तो उसके स्वामी को दंड न दिया जाए; क्योंकि वह दास उसी की संपत्ति है। 22 “यदि लोग आपस में लड़ते हुए किसी गर्भवती स्त्री को ऐसी चोट पहुँचाएँ कि उसका गर्भ गिर जाए, परंतु और कुछ हानि न हो, तो चोट पहुँचानेवाले से उतना जुर्माना वसूला जाए जितना उस स्त्री का पति न्यायियों की सम्मति से ठहराए। 23 परंतु यदि कोई अन्य क्षति पहुँचे, तो प्राण के बदले प्राण का, 24 आँख के बदले आँख का, दाँत के बदले दाँत का, हाथ के बदले हाथ का, पैर के बदले पैर का, 25 जलाने पर जलाने का, घाव के बदले घाव का, और मार के बदले मार का दंड हो। 26 “यदि कोई अपने दास या दासी की आँख पर ऐसा मारे कि वह फूट जाए, तो वह उसकी आँख के बदले उसे स्वतंत्र होकर जाने दे। 27 यदि वह अपने दास या दासी का दाँत तोड़ डाले, तो वह उसके दाँत के बदले उसे स्वतंत्र होकर जाने दे। 28 “यदि कोई बैल किसी पुरुष या स्त्री को ऐसा सींग मारे कि वह मर जाए, तो वह बैल निश्चय पथराव करके मार डाला जाए, और उसका मांस न खाया जाए; परंतु बैल का स्वामी निर्दोष ठहरे। 29 परंतु यदि उस बैल को पहले से ही सींग मारने की आदत हो, और उसके स्वामी ने चिताए जाने पर भी उसे बाँधकर न रखा हो, और वह किसी पुरुष या स्त्री को मार डाले, तो उस बैल पर पथराव किया जाए, और उसके स्वामी को भी मार डाला जाए। 30 यदि उससे छुड़ौती की राशि माँगी जाए, तो जो कुछ उससे माँगा जाता है वह अपने प्राण के बदले उसे दे। 31 बैल ने चाहे किसी के बेटे को, या बेटी को सींग मारा हो, तो उसके स्वामी के साथ इसी नियम के अनुसार व्यवहार किया जाए। 32 यदि बैल ने किसी दास या दासी को सींग मारा हो, तो बैल का स्वामी उस दास के स्वामी को तीस शेकेल चाँदी दे, और उस बैल पर पथराव किया जाए। 33 “यदि कोई मनुष्य किसी गड्ढे को खोलकर या खोदकर उसे न ढके, और उसमें किसी का बैल या गधा गिर पड़े, 34 तो जिसका वह गड्ढा हो वह उसकी क्षतिपूर्ति करे; अर्थात् वह पशु के स्वामी को उसका मूल्य चुकाए, और मृत पशु गड्ढेवाले का हो। 35 “यदि किसी का बैल किसी दूसरे के बैल को ऐसा मारे कि वह मर जाए, तो वे दोनों व्यक्ति जीवित बैल को बेचकर उसका मूल्य आपस में आधा-आधा बाँट लें; और मरे हुए बैल को भी उसी प्रकार बाँट लें। 36 यदि यह पता चले कि उस बैल को पहले से ही सींग मारने की आदत है, और उसके स्वामी ने उसे बाँधकर नहीं रखा, तो अवश्य वह बैल के बदले बैल दे, पर मरा हुआ बैल उसी का ठहरे। |