ऑनलाइन बाइबिल

विज्ञापनों


संपूर्ण बाइबिल पुराना वसीयतनामा नया करार




निर्गमन 22:14 - पवित्र बाइबिल CL Bible (BSI)

‘यदि कोई व्यक्‍ति अपने पड़ोसी से एक पशु उधार में लाता है और उसके स्‍वामी की अनुपस्‍थिति में पशु घायल हो जाए अथवा मर जाए, तो वह निश्‍चय ही सम्‍पूर्ण क्षति-पूर्ति करेगा।

अध्याय देखें

पवित्र बाइबल

“यदि कोई व्यक्ति अपने पड़ोसी से किसी जानवर को उधार ले तो उसके लिए वह व्यक्ति ही उत्तरदायी है। यदि उस जानवर को चोट पहुँचे या वह मर जाए तो पड़ोसी मालिक को उस जानवर के लिए भुगतान करे। पड़ोसी इसलिए उत्तरदायी है क्योंकि उसका मालिक स्वयं वहाँ नहीं था।

अध्याय देखें

Hindi Holy Bible

फिर यदि कोई दूसरे से पशु मांग लाए, और उसके स्वामी के संग न रहते उसको चोट लगे वा वह मर जाए, तो वह निश्चय उसकी हानि भर दे।

अध्याय देखें

पवित्र बाइबिल OV (Re-edited) Bible (BSI)

“फिर यदि कोई दूसरे से पशु माँग लाए, और उसके स्वामी के संग न रहते उसको चोट लगे या वह मर जाए, तो वह निश्‍चय उसकी हानि भर दे।

अध्याय देखें

नवीन हिंदी बाइबल

“फिर यदि कोई अपने पड़ोसी से पशु उधार ले, और उसके स्वामी की अनुपस्थिति में उसे चोट लगे या वह मर जाए, तो वह निश्‍चय उसकी क्षतिपूर्ति कर दे।

अध्याय देखें

सरल हिन्दी बाइबल

“यदि कोई व्यक्ति अपने पड़ोसी से कोई पशु अपनी मदद के लिए लेता है, और जब उसका मालिक वहां नहीं हो और तब उस पशु को चोट लगे या उसकी मृत्यु हो जाये तो उसे उसका दाम चुकाना होगा.

अध्याय देखें

इंडियन रिवाइज्ड वर्जन (IRV) हिंदी - 2019

“फिर यदि कोई दूसरे से पशु माँग लाए, और उसके स्वामी के संग न रहते उसको चोट लगे या वह मर जाए, तो वह निश्चय उसकी हानि भर दे।

अध्याय देखें



निर्गमन 22:14
11 क्रॉस रेफरेंस  

कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्‍होंने यह कहा, ‘महाराज को अपने खेतों और अंगूर-उद्यानों का कर देने के लिए हमने महाजन यहूदी-भाइयों से कर्ज लिया है।


दुर्जन उधार लेता है पर चुकाता नहीं; परन्‍तु धार्मिक मनुष्‍य उदार होता है; और वह उधार देता है।


तब गड्ढे का स्‍वामी क्षतिपूर्ति करेगा। वह पशु के स्‍वामी को उसका मूल्‍य लौटाएगा, परन्‍तु लोथ पर उसका अधिकार होगा।


तब दोनों के मध्‍य प्रभु की शपथ ली जाएगी, जिससे ज्ञात हो सके कि व्यक्‍ति ने अपने पड़ोसी की सम्‍पत्ति की चोरी की है अथवा नहीं। पशु का स्‍वामी शपथ को स्‍वीकार करेगा, और दूसरे व्यक्‍ति को क्षति-पूर्ति नहीं करनी पड़ेगी।


यदि धरोहर रखा पशु, जंगली पशु के द्वारा फाड़ डाला गया है, तो वह फाड़े हुए पशु को प्रमाण के रूप में लाएगा। तब उसे क्षति-पूर्ति नहीं करनी पड़ेगी।


किन्‍तु यदि उसके साथ पशु का स्‍वामी उपस्‍थित था तो वह क्षति-पूर्ति नहीं करेगा। यदि पशु किराए पर लिया गया था तो उसकी क्षति-पूर्ति किराए में हो गई।


पशु की हत्‍या करने वाला व्यक्‍ति उसकी क्षतिपूर्ति करेगा : पशु के बदले पशु।


जो तुम से माँगता है, उसे दे दो और जो तुम से उधार लेना चाहता है, उससे मुँह न मोड़ो।


परन्‍तु तुम अपने शत्रुओं से प्रेम करो, उनकी भलाई करो और वापस पाने की आशा न रख कर उधार दो। तभी तुम्‍हारा पुरस्‍कार महान् होगा और तुम सर्वोच्‍च परमेश्‍वर की संतान बन जाओगे, क्‍योंकि वह भी कृतघ्‍नों और दुष्‍टों पर कृपा करता है।


ऋण से मुक्‍ति का नियम इस प्रकार होगा: हर एक ऋणदाता उस ऋण को छोड़ देगा, जो उसने अपने पड़ोसी को दिया है। वह अपने पड़ोसी से अथवा भाई-बन्‍धु से उसको बलपूर्वक वसूल नहीं करेगा; क्‍योंकि प्रभु की ओर से ऋण-मुक्‍ति की घोषणा हो चुकी है।